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टिकट खोना
2018-04-12 12:31टिकट खोना
टिकट खोना

रेल टिकट टिकट खो जाने पर डुप्लीकेट टिकट जारी करवाना

खोई हुई, फटी हुई टिकट के मामले में डुप्लीकेट टिकट जारी करवाने और उस पर लगने वाले प्रभार के नियम :

  • खोई हुई अथवा गुम हुई टिकट के मामले में किराये की वापसी (रिफंड) नहीं की जाएगी।
  • किसी फटी अथवा मुड़ी-तुड़ी टिकट के मामले में किराया तभी रिफंड किया जाएगा, जब टिकट पर इसके विवरणों के सही और प्रामाणिक होने संबंधी सत्यापन कर लिया जाएगा।
  • यदि डुप्लीकेट टिकट जारी कराने के लिए प्रस्तुत आवेदन के समय यात्रा के लिए किसी खोई हुई, गुम हुई, फटी अथवा मुड़ी-तुड़ी टिकट की आरक्षण स्थिति कंफर्म अथवा आरएसी हो, और उस गाड़ी के आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले डुप्लीकेट टिकट मांगी जाती है, तो स्टेशन मास्टर मूल टिकट के बदले प्रति यात्री क्लर्केज प्रभार वसूल करके एक डुप्लीकेट टिकट जारी करेगा।
  • यदि संबंधित गाड़ी के आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद खोई हुई अथवा गुम हुई आरक्षित टिकट के बदले डुप्लीकेट टिकट मांगी जाती है,। तो कुल किराये की पचास प्रतिशत राशि के बराबर प्रभार लेते हुए डुप्लीकेट टिकट जारी की जाएगी। संबंधित गाड़ी के आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद आरएसी टिकटों के मामले में डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं की जाएगी।
  • यदि संबंधित गाड़ी के आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद फटी अथवा मुड़ी-तुड़ी आरक्षित अथवा आरएसी टिकट के बदले डुप्लीकेट टिकट मांगी जाती है, तो कुल किराये की पच्चीस प्रतिशत राशि के बराबर प्रभार लेते हुए डुप्लीकेट टिकट जारी की जाएगी।
  • किसी पार्टी कोच टिकट अथवा किसी विशेष गाड़ी टिकट के मामले में डुप्लीकेट टिकट, गाड़ी के प्रस्थान समय तक जारी की जाएगी , जिसके लिए कुल किराये की दस प्रतिशत राशि के बराबर प्रभार लेते हुए डुप्लीकेट टिकट जारी की जाएगी।