विकलांग कोटा रिजर्वेशन
विकलांग कोटा क्या है?
विकलांग लोगों कोविकलांग रियायती टिकटपर अपनी यात्रा करने वाले गैर-उपनगरीय वर्गों पर चलने वाली सभी ट्रेनों में दो स्लीपर वर्ग बर्थ का आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है।
- एक सहायक (सहयात्री) सहित शारीरिक रूप से विकलांग/पेराप्लेजिक व्यक्ति जो सहायक (सहयात्री) के बिना यात्रा नहीं कर सकते जो किसी भी प्रयोजन से यात्रा कर रहे हों।
- किसी भी प्रयोजन से अकेले अथवा किसी सहायक (सहयात्री) के साथ यात्रा कर रहे नेत्रहीन व्यक्ति।
- किसी भी प्रयोजन से एक सहायक (सहयात्री) सहित यात्रा कर रहे मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति।
ऊपर दिए गए प्रश्नों के आधार पर विकलांग को नीचे दी गयी रियायत मिलेंगी :-
- द्वितीय श्रेणी, शयनयान, प्रथम श्रेणी, 3 एसी, वातानुकूल कुर्सीयान में 75%।
- प्रथम एसी और द्वितीय एसी में 50%।
- राजधानी/शताब्दी गाड़ियों की 3 एसी और वातानुकूल कुर्सीयान में 25%।
- एमएसटी और क्यूएसटी में 50%।
- ऊपर दी हुयी रियायत विकलांग के साथ यात्रा कर रहे उसके सहयात्री को भी मिलेंगी।
किसी भी प्रयोजन से अकेले अथवा किसी सहायक (सहयात्री) सहित यात्रा कर रहे मूक एवं बधिर व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों रोग एक साथ हों) तो उनको नीचे दी गयी रियायत मिलेंगी।
- द्वितीय श्रेणी, शयनयान, प्रथम श्रेणी में 50%,।
- एमएसटी और क्यूएसटी में 50%।
- ये रियायत विकलांग के साथ यात्रा कर रहे उसके सहयात्री को भी मिलेंगी।
अंधे लोगों के लिए रेल यात्रा रियायत:
- 'पूरी तरह से अंधा' व्यक्ति किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक रियायत के लिए पात्र हैं।
- रियायत का प्रतिशत:
- एसी प्रथम श्रेणी और एसी द्वितीय श्रेणी में - 50% रियायत (एक सहयात्री सहित)
- अन्य श्रेणियों में - 75% रियायत (एक सहयात्री सहित)
- रियायत लेने के लिए यात्री को पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर या किसी मान्यता प्राप्त अंध संस्था के प्रमुख द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रपत्र या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
ऑर्थोपैडिकली विकलांग व्यक्तियों के लिए रेल यात्रा रियायत:
- ऑर्थोपैडिकली विकलांग व्यक्ति जो एस्कॉर्ट के बिना यात्रा नहीं कर सकते हैं किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक रियायत के लिए पात्र हैं।
- रियायत का प्रतिशत:
- एसी प्रथम श्रेणी और एसी द्वितीय श्रेणी में - 50% रियायत (एक सहयात्री सहित)
- अन्य श्रेणियों में - 75% रियायत (एक सहयात्री सहित)
- इस तरह के विकलांग व्यक्ति सभी वर्गों की (राजधानी और शताब्दी ट्रेनों को छोड़कर) सभी ट्रेनों में रियायत के लिए पात्र हैं।
- इस तरह के विकलांग व्यक्ति के लिए एस्कॉर्ट (सहयात्री) अनिवार्य है। एस्कॉर्ट (सहयात्री) भी समान रियायत का पात्र है।
कैंसर और टीबी के मरीजों के लिए रेल यात्रा रियायत:
- कैंसर और टी.बी. के मरीज़ निम्न परिस्थितियों में छूट के लिए पात्र हैं:
- मान्यता प्राप्त अस्पताल में प्रवेश पाने के लिए अपने गृह नगर से जिस शहर में अस्पताल है वहां तक की यात्रा करने लिए।
- अस्पताल से छुट्टी के बाद घर की यात्रा के लिए।
- समय-समय पर जांच / पुन: जांच के लिए गृह नगर और मान्यता प्राप्त अस्पताल के बीच यात्रा के लिए।
- पुन: जांच के प्रयोजन के लिए दो मान्यताप्राप्त अस्पतालों के बीच यात्रा के लिए।
- रियायत का प्रतिशत:
- कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए - एसी प्रथम श्रेणी और एसी द्वितीय श्रेणी में - 50% रियायत तथा अन्य श्रेणियों में - 75% रियायत।
- टीबी के मरीजों के लिए - फर्स्ट, स्लीपर और सेकंड क्लास में - 75% रियायत।
- इस तरह के मरीजों के लिए एस्कॉर्ट (सहयात्री) अनिवार्य है। एस्कॉर्ट (सहयात्री) भी समान रियायत का पात्र है।
- इस तरह की सुविधा प्राप्त करने के लिए, मान्यता प्राप्त कैंसर या टीबी संस्थान द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।