सामान्य आरक्षण
सामान्य आरक्षण नियम क्या हैं?
कोचिंग टैरिफ में प्रकाशित नियमों और शर्तों के अनुसार रेलवे प्रशासन सीट, बर्थ, डिब्बे या गाड़ी को आरक्षित करता है। यात्रियों को केवल रेलवे आरक्षण कार्यालय / प्राधिकृत ट्रैवल एजेंसी से टिकट खरीदना चाहिए। पीआरएस टिकट केवल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए जारी किए जाते हैं। अगर आप ट्रेन बदलते हैं तो आपको अलग से गंतव्य स्टेशन से लेकर अंतिम स्टेशन तक के लिए प्रत्येक ट्रेन के लिए अलग टिकट जारी करवाना होगा।
नीचे दी गयी ट्रेनों को छोड़कर सभी वर्गों और सभी ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण 120 दिन पहले तक किया जा सकता है।
Train No. | Train Name |
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12419/12420 | Gomti Express |
12459/12460 | New Delhi Amritsar Express |
12497/12498 | Shane Punjab Express |
12279/12280 | Taj Express |
14043/14044 | Delhi - Kotdwara Garhwal Express |
14095/14096 | Himalyana Queen Express |
14209/14210 | Lucknow-Allahabad Intercity Express |
14215/14216 | Ganga Gomti Lucknow-Allahabad Express |
14203/14204 | Varanasi-Lucknow Intercity Express |
14315/14316 | Bareilly-New Delhi Intercity Express |
14519/14520 | Delhi-Bhatinda Kissan Express |
14525/14526 | Ambala-Sri GanganagarIntercity Express |
14711/14712 | Haridwar-Sri Ganganagar Express |
14721/14722 | New Delhi Sri Ganganagar Intercity Express |
14731/14732 | New Delhi Bhatinda Express |
14211/14212 | Agra Intercity Express |
14681/14682 | New Delhi Jalandhar Express. |
↑ उपरोक्त गाड़ियों में 30 दिन पहले तक ही आरक्षण किया का सकता है।